सरकारी कर्मचारियों एवं बैंकों के लिए अवकाश नियम
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी राजपत्रित (Gazetted) छुट्टियों के दिन सरकारी कार्यालय, बैंक व शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को वर्ष में 2 निर्बंधित (ऐच्छिक) अवकाश लेने की पात्रता होती है।
बैंकों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमानुसार प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश रहता है।